इस पोस्ट में हम जानेंगे -एल बी संवर्ग के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मिलने वाले हितलाभ (Benefits To Family Members After The Death Of An LB Teacher) क्या है , इसके अलावा:
- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण
- शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि (Ex Gratia Amount)
- शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के क्या हैं प्रावधान ?
- सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान – एल बी शिक्षक संवर्ग को ग्रेच्युटी का प्रावधान है क्या ?
1. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत शिक्षक के सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर जमा राशि शिक्षक या उसके परिवार को प्रदान की जावेगी ।
PFRDA ने कहा है कि अगर जमा राशि पांच लाख रुपये या उससे कम है तो धारक पूरी राशि निकाल सकते हैं, उन्हें किसी बीमा कंपनी की एन्यूटी प्लान खरीदने की आवश्यकता नहीं है । यदि जमा राशि पांच लाख से अधिक है तो रिटायरमेंट के दौरान मेच्योर्ड राशि की 40 फीसदी एन्युटी खरीदनी होगी, जिसकी एवज में आपको प्रति पेंशन दी जाएगी। 60 फीसदी राशि एकमुश्त मिल सकते हैं।
| S.No. | Subject | पूर्व प्रावधान राशि | वर्तमान प्रावधान राशि |
| 1 | Premature Exit ( Exit before Superannuation) | 1 लाख रुपये | 2.50 लाख रुपये |
| 2 | Normal Exit (Superannuation) | 2 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
| 3 | Unfortunate Death of Subscriber | 2 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
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| नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण | Click for More |
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2 शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि (Ex Gratia Amount)
राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवार को रु 50,000/- (छ: माह के मूल वेतन की सीमा के अधीन) अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात् होने वाले मृत्यु के प्रकरणों में लागू होगा।
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| अनुग्रह राशि संबंधी शासनादेश व क्या है प्रावधान | Click for More |
3. शिक्षक के असामयिक मृत्यु पर उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के क्या हैं प्रावधान ?
सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की असामयिक निधन पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है । अनुकंपा नियुक्ति संबंधी मूल आदेश दिनाँक 14-06-2013 के आधार पर दी जाती है नियुक्ति।
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4. सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान – एल बी शिक्षक संवर्ग को ग्रेच्युटी का प्रावधान है क्या ?
अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों का सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 5 /9/ 2017 के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाए कि मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा। यह आदेश दिनांक 1/11/ 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1/11/ 2004 के पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नवीन अंशदा्यी पेंशन योजना के सदस्य हैं।ज्ञात हो कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 977 /सी– 761 वि/नि/चार/04, दिनांक 27/ 10/ 2004 द्वारा 1/11/ 2004 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 444/ एफ– 2016– 04–03289/ वि /नि चार नया रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश में समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर के नाम वित्त विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है। दिवंगत पंचायत/एल बी शिक्षक संवर्ग के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु सभी स्तर पर कर्मचारी सनठनों के द्वारा ज्ञापन सौंप जा चुका है तथा कइ जिलों के डीईओ द्वारा भी सभी बीईओ व डीडीओ प्राचार्यो को दिवंगत शिक्षकों के सभी देय स्वत्वो के भुगतान के निर्देश भी जारी किया गया है । परंतु ग्रेच्युटी भुगतान, अवकाश नगदीकरण व पेंशन निर्धारण पर कार्रवाई अधिकांश विकास खंड में लंबित है । जानकारी व निर्देश के अभाव में अब तक ग्रेच्युटी की राशि जारी नही हो पा रही है।
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